शहडोल 31 मार्च 2024.कमिश्नर शहडोल संभाग बीएस जामोद ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर आकाश कुमार पाण्डेयए उपयंत्रीए बाणसागर जिला शहडोल को मण्प्रण् सिविल सेवा ;वर्गीकरणए नियंत्रण तथा अपीलद्ध नियम. 1966 के नियम 9;1द्ध ;कद्ध के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री पाण्डेय का मुख्यालय कार्यालय कार्यपालन यंत्रीए जल संसाधन संभाग क्रण् 02 शहडोल नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जारी आदेश में कहा गया है कि आकाश कुमार पाण्डेयए उपयंत्री बाणसागर जिला शहडोल ;मापदंड बिना किसी पूर्व सूचना के चेकपोस्ट से नदारद थेए जबकि लोकसभा निर्वाचन.2024 के दृष्टिगत जिले की सीमाओं पर अधिकारीध्कर्मचारियों की ड्यूटी चेकपोस्ट पर आवश्यक रूप से लगाई गई है। इस प्रकार श्री पाण्डेय द्वारा बिना किसी सूचना के चेक पोस्ट से अनुपस्थित रहना निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उनकी घोर लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है। श्री पाण्डेय का उक्त कृत्य मण्प्रण् सिविल सेवा आचरण नियम.1965 के नियम.3 के विपरीत होने से दण्डनीय है।